नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को सुकन्या मंडल (Sukanya Mandal) को जमानत दे दी। उन्हें पश्चिम बंगाल (West Bengal) में मवेशी तस्करी रैकेट (Cattle Smuggling Racket) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में उन्हें हमेशा जेल में ही नहीं रख सकते। सुकन्या तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल (Trinamool Congress leader Anubrata Mandal) की बेटी हैं, जो इसी मामले में न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं। सुकन्या 26 अप्रैल 2023 से हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा (Justice Nina Bansal Krishna) ने कहा कि वह एक महिला हैं और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत जमानत की हकदार हैं।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता की बेटी सुकन्या मंडल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत, मवेशी तस्करी रैकेट से जुड़े मामले में राहत
By संतोष सिंह
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