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Delhi Liquor Scam : दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

By संतोष सिंह 
Updated Date

Delhi Liquor Scam : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को एक बार फिर राजधानी में शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia) को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का रुख करेंगे।

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हाईकोर्ट में आज क्या हुआ ?

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)  ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। आज जब उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो सीबीआई (CBI)की ओर से पेश हुए वकील एएसजी एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया है। प्रॉफिट मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को लोकर कोई नोट मौजूद नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं है।

एजेंसी ने आगे कहा कि यह थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दे रहे हैं ? ताकि इसके बदले उनको रिश्वत मिल सके। दोनों पक्षी की दलील सुनने के बाद जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा, सिसोदिया पर आरोप है कि शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का आचरम सिसोदिया के कदाचार को दर्शाता है, क्योंकि वे एक लोकसेवक थे और ऊंच पद पर थे। वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका पास 18 विभाग रहा है। वे पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है।

जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

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सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)   ने अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर रूख करने का निर्णय लिया है। उनके वकील ने इसके संकेत दे दिए हैं। जल्द सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। बता दें कि शराब घोटाला केस (Liquor Scam Case) में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) में मामले की सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)  ने शराब घोटाले में 622 करोड़ रूपये की कमाई की है।

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