Delhi Riots Case 2020 : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को कार्यकर्ता शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को दिल्ली के जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) मामले में वैधानिक जमानत दे दी।
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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि, इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है।
भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को करीब चार साल बाद जमानत मिली है। फरवरी में दिल्ली की एक कोर्ट ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरजील इमाम (Sharjeel Imam) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।