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जिलाधिकारी नेहा शर्मा की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन, मनकापुर तहसील में एक लेखपाल को किया निलंबित

By संतोष सिंह 
Updated Date

गोण्डा  : जिलाधिकारी  नेहा शर्मा ने जनपद की कमान संभालने के साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इसी जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि जनपद में भ्रष्टाचार के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है।

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इसी क्रम में मनकापुर तहसील में प्रकाश में आए भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। जिलाधिकारी  नेहा शर्मा के समक्ष दर्ज शिकायत पर की गई जांच के बाद यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है । कार्यालय से सम्बद्ध रहेगें एवं बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगे।जिलाधिकारी  नेहा शर्मा ने इस कार्रवाई के साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।

बता दें, इसके पहले भी जिलाधिकारी के आदेश पर भ्रष्टाचार के आरोप में एक अन्य लेखपाल को निलंबित किया जा चुका है। आरोपी लेखपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद पतंग सामने आने पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी।

सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्रकाश में आया मामला

जिलाधिकारी  नेहा शर्मा की अध्यक्षता में बीते शनिवार को मनकापुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी दौरान मनकापुर तहसील के रानीपुर क्षेत्र के लेखपाल अंजनी कुमार मिश्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जिलाधिकारी के आदेश पर तत्काल इस प्रकरण में जांच बैठाई गई। शिकायतकर्ता श्री संजय तिवारी पुत्र झिंगई प्रसाद निवासी कलेनिया के द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोपी लेखपाल द्वारा उनसे कृषि आवंटन हेतु 50 हजार रुपये लिए गए। साक्ष्य के रूप में शिकायतकर्ता की तरफ से कुछ रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की गई। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक मछलीगांव द्वारा जांच की गई, जांच में उपरोक्त शिकायत सत्य पायी गयी।

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उप जिलाधिकारी मनकापुर ने बताया कि लेखपाल क्षेत्र- रानीपुर  अंजनी कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया निलम्बन की अवधि में  अजनी कुमार मिश्रा को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्धवेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगा। श्री अंजनी कुमार मिश्रा, लेखपाल निलम्बन की अवधि में रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से सम्बद्ध रहेगें एवं बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगे।

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