लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर चल रहे एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 10 फरवरी की शाम सात बजे से सात मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर पाबंदी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है।
पढ़ें :- गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सिख समाज ने निकाला नगर कीर्तन
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में विधान सभा चुनाव के अन्तर्गत प्रदेश में 10 फरवरी (गुरुवार) को शाम सात बजे से सात (सोमवार) को शाम साढ़े छह बजे तक के बीच की अवधि के दौरान चुनाव के सम्बंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित होगा।