भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है. इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तोआप को लाइसेंस की काफी जरुत पड़ सकती है।
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ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए सबसे पहले आप को लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके छह महीने के भीतर आपका स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।, अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिया है।
तो आज हम आप को बताएंगे कि किस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाना होगा.
- उसके बाद स्टेट का विकल्प चुनिए. इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी. आपको उसमें से लर्नर लाइसेंस का विकल्प चुनना होगा.
- लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार का ऑप्शन आएगा. उसमें आपको आधार की डिटेल्स भरनी होगी और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. सभी चीजें दर्ज करने के बाद आपको पेमेंट का विकल्प चुनना होगा. पेमेंट फेल होने पर आपको 50 रुपए फीस दोबारा भरनी होगी.
- इस प्रॉसेस से अप्लाई करने के करीब 7 दिनों के भीतर आपका लर्निंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा. लेकिन अगर आप परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा.
इस माध्यम को संपन्न करने के बाद से आप को 7 दिनों के अन्दर लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा।
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इसके 6 महिने के बाद से आप स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कर लें।
यह हमारे काफी कामों में मदद करता है।
ड्राइविंग लाइसेंस को हम किसी प्रमाण के जगह पर रख सकते हैं।