Gyanvapi Shivling Controversy : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में शिवलिंग मामले में विवादित पोस्ट करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के प्रोफेसर रतन लाल (Professor Ratan Lal) को शनिवार को तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि इतिहास विभाग के प्रोफेसर को शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने रतन लाल को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
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बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल (Professor Ratan Lal) दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल (Professor Ratan Lal) के खिलाफ धर्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज हुआ था। यह केस सुप्रीम कोर्ट के (Supreme Court) वकील विनीत जिंदल ने रतन लाल के खिलाफ दर्ज करवाया था।
बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल (Hindu College Professor Ratan Lal) ने सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को शेयर करते हुए उन्होंने उसके साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद हिन्दू पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के चलते, इस पोस्ट के खिलाफ एक वकील ने नार्थ डिस्ट्रिक्ट (North District) के साइबर सेल में FIR दर्ज करवाई थी। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर वामपंथी छात्र संगठन प्रोफेसर रतन लाल (Professor Ratan Lal) के पक्ष में खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं।
प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने ज्ञानवापी विवाद में रतन लाल को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की। आईसा के बैनर तले छात्रों ने प्रोफेसर रतन लाल को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन किया।
बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र शुक्रवार की रात भी साइबर सेल थाने पहुंच गए थे। आईसा से जुड़े छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को तुरंत रिहा किए जाने की मांग कर रहे थे। रात गुजरने के बाद छात्र फिर से एक्टिव हो गए और आर्ट फैकल्टी के बाहर धरना-प्रदर्शन किया।
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इन धाराओं पर लगाई FIR
पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि ‘धर्म और धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करने के इरादे से फेसबुक पर जानबूझकर की गई एक दुर्भावनापूर्ण पोस्ट के सिलसिले में लाल के खिलाफ मंगलवार रात एक शिकायत मिली थी.’ DCP ने कहा- ‘भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा देना) और धारा 295ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर भावनाएं आहत करने के इरादे से किए गए जानबूझ कर एवं दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।