नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के भारतीय चुनाव आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि ईसीआई को हटाए गए और जोड़े गए मतदाताओं की सूची अलग से प्रकाशित करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग हाल ही में संपन्न एसआईआर के पूरा होने पर मतदाता डेटा का खुलासा करने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है।
पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब ‘मदर मैरी कम्स टू मी’ पर बैन लगाने की अर्जी की खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Bihar State Legal Services Authority) को अपने जिला स्तरीय निकाय को निर्देश जारी करने के लिए कहा था कि वे बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (Bihar Special Intensive Revision) अभ्यास के बाद अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के पास अपील दायर करने में सहायता करें। अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को उनके बहिष्कार के खिलाफ अपील दायर करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए, बीएसएलएसए के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची (Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi) की पीठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक संचार जारी करेगी। ताकि पैरालीगल स्वयंसेवकों और कानूनी सहायता सलाहकारों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पीठ ने यह आदेश यह देखते हुए पारित किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत हलफनामों में विसंगतियां थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें गलत तरीके से बाहर रखा गया था। ईसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत हलफनामे की सामग्री की सत्यता पर विवाद किया। द्विवेदी ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) द्वारा उठाए गए एक उदाहरण को उठाया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल था, जिसे अंतिम सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने दावे का खंडन करते हुए कहा कि वह व्यक्ति ड्राफ्ट सूची में नहीं था क्योंकि उसने गणना फॉर्म जमा नहीं किया था और कहा कि एक गलत हलफनामा दायर किया गया था, जो झूठी गवाही के बराबर है। उन्होंने कहा कि बाहर किए गए लोग अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी भी पांच दिनों का समय उपलब्ध है।