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Corona Vaccine की दोनोंं डोज नहीं लगवाए तो होगी FIR, ​इस जिले के डीएम ने दिया आदेश

By संतोष सिंह 
Updated Date

सिंगरौली। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के खात्मे को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार अपने-अपने स्तर पर हर संभव प्रयास जारी रखे हुए हैं। इसी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले (Singrauli District) के जिलाधिकारी राजीव रंजन मीना (Rajeev Ranjan Meena) ने बड़ा फरमान जारी किया है। इस आदेश के जारी होने बाद अब लोग कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के दोनों डोज से बच नहीं सकते है।

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इसके बाद भी अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य कार्रवाई के साथ-साथ FIR भी होगी। सिंगरौली जिले के जिला कलेक्टर (District Collector of Singrauli District) राजीव रंजन मीना (Rajeev Ranjan Meena)  ने इसके लिए सख्त आदेश पारित किया है। आदेश के मुताबिक, 15 दिसंबर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए गए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, दोनों डोज नहीं लगाने पर परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा। बता दें कि कलेक्टर के आदेश से पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी इसी तरह का आदेश पारित किया था। विभाग ने कहा था कि राशन उसी परिवार को दिया जाएगा, जिसके सदस्यों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हों।

इंदौर के लोग भी कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के दोनों डोज जल्दी लगवा लें, वर्ना 30 नवंबर के बाद आपको ना तो दूध मिलेगा ना राशन न ही कोई जरूरी सामान। इतना ही नहीं आप अपने इष्ट देव के दर्शन करने किसी मंदिर की चौखट भी नहीं लांघ पाएंगे। यह फ़ैसला इंदौर के सभी व्यापारी एसोसिएशन और मंदिर प्रबंधकों ने लिया है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को दूर करने के लिए इंदौर प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के दोनों डोज़ पूरे कर मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत सभी व्यापारी एसोसिएशन सामाजिक संगठन(Merchant Association Social Organization), मंदिर प्रबंधन और कई संगठनों को कोरोना योद्धा (Corona Warrior) बनाकर मैदान में उतारा है।

इसी के चलते व्यापारी एसोसिएशन (Merchants Association) ने निर्णय लिया है कि 30 नवम्बर के बाद वैक्सीन के दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट दिखाये बिना न तो ग्राहक को प्रवेश दिया जाएगा। न ही माल बेचने वालों को माल दिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिरों में भी ऐसे लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज़ कंप्लीट नहीं किए हैं। इन्दौर में सौ फीसदी आबादी को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का पहला डोज़ लग चुका है। साठ फ़ीसदी आबादी को दूसरा डोज़ लग चुका हैं। इंदौर के जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि 30 नवंबर तक उनसे जुड़े सभी लोग कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का दूसरा डोज़ लगवा लें। नहीं तो 30 नवंबर के बाद वो खुद ही प्रतिबंध लगाएंगे।

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