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मुस्लिम देश में 9 साल की बच्चियों से शादी का पुरुषों को मिला अधिकार! विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं

By Abhimanyu 
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Iraqi Girls Marriage Age: भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में कम उम्र में शादी यानी बाल विवाह को समाज कुरीति के रूप में देखा जाता है, इसलिए शादी उम्र की सही 18 वर्ष या उससे अधिक को, कानूनी मान्यता मिली हुई है। हालांकि, इराक की सरकार विवाह कानून में बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के तहत पुरुषों को 9 साल की बच्चियों से शादी करने का अधिकार होगा। वहीं, सरकार के इस फैसले के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इराक में शिया पार्टियों के गठबंधन के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कानूनी प्रस्ताव पेश कर चुकी है। अब इसे सदन से पास कराने की तैयारी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस कानून के बनने के बाद उन बच्चियों को तलाक लेने, बच्चे की हिरासत और विरासत का अधिकार भी नहीं होगा। इन सभी से उनको वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। विधेयक में नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अथॉरिटी या सिविल न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की भी अनुमति होगी।

इराक सरकार का इस फैसले के पीछे तर्क है कि यह लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाने की कोशिश है, इसलिए विवाह कानून में यह प्रस्तावित संशोधन पारित करना है। कानून में दूसरा संशोधन 16 सितंबर को पारित किया गया था। इस “कानून 188” नाम दिया गया था, जिसे 1959 में पेश किए जाने पर पश्चिम एशिया में सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था। इसने इराकी परिवारों पर शासन करने के लिए नियमों का एक व्यापक सेट प्रदान किया, भले ही उनका धार्मिक संप्रदाय कुछ भी हो। सरकार अब संशोधन के जरिए मतदान कराए जाने की तैयारी कर रही है जो देश के ‘व्यक्तिगत स्थिति कानून’ को पलट देगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, संसदीय बहुमत वाली सरकार इराकी महिला समूहों के विरोध के बावजूद इस कानून को आगे बढ़ा सकती है। यूनिसेफ के अनुसार, इराक में बाल विवाह उच्च दर पर है। यहां लगभग 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। ऐसे में प्रस्तावित संशोधनों से स्थिति और खराब होने की आशंका है।

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