Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. कुत्ते के काटने से मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेंगे 5लाख रुपये, चोट के निशान पर 5 हजार का मुआवजा

कुत्ते के काटने से मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेंगे 5लाख रुपये, चोट के निशान पर 5 हजार का मुआवजा

By Abhimanyu 
Updated Date

Compensation for Stray Dog ​​Bites: आवारा कुत्तों के हमले की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि स्कूल, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों से सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। इस बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ऐसे मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिसमें कुत्ते काटने से मौत पर पीड़ित परिवार 5 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा।

पढ़ें :- Parliament Winter Session: 'वंदे मातरम' पर आज संसद में होगी बहस, जोरदार हंगामें के आसार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि अगर आवारा कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति की मौत होने पर परिवार को राज्य सरकार की ओर 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही गंभीर या सामान्य चोट लगने की स्थिति में पीड़ितों को कुल 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से 3,500 रुपये सीधे पीड़ित को और 1,500 रुपये सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को दिए जाएंगे, जिससे पीड़ित के इलाज का खर्च कवर होगा। सरकार की नई गाइडलाइन में आवारा कुत्तों के हमले के बाद मुआवजे स्थितियों को स्पष्ट किया है। जिसमें हमले में त्वचा पर छेद होने पर, गहरी चोट या कट लगने, शरीर पर काले-नीले निशान बनने या कई जगह काटने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा।

Advertisement