Kolkata Rape Murder Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डॉक्टरों से कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आग्रह किया और तब तक उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चेतावनी दी कि अगर वे लगातार काम से अनुपस्थित रहे तो उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) के तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याद दिलाया कि उसने डॉक्टरों के काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है और टिप्पणी की है कि अगर वे (डॉक्टर) काम पर नहीं लौटते हैं तो हम राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा (Senior Advocate Geeta Luthra) ने जवाब दिया कि डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश दिया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाएं, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो।