नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्नाव रेप कांड मामले में जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। मेडिकल के आधार पर उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गयी है।
पढ़ें :- शादी के नौ दिन बाद पति और ससुराल वालों को चकमा देकर फरार हुई दुल्हन, साथ में ले गई लाखों के जेवरात
बताया जा रहा है कि, कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य कारणों से जमानत की अपील की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है। साथ ही, आदेश में हाईकोर्ट ने पूछा है कि एम्स दिल्ली में कुलदीप सिंह सेंगर को भर्ती कराया जाए। साथ ही रिपोर्ट दी जाए कि क्या इनका एम्स में इलाज संभव है।
गौरतलब है, कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।