Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी अशीष मिश्रा (Ashish Mishra) 129 दिन बाद जमानत पर मंगलवार को जेल से रिहा हो गया है। बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) के बेल आर्डर को सही करने का आदेश दिए हैं।
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बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू को मंगलवार की शाम को जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल प्रशासन ने दोपहर में रिहाई आदेश प्राप्त होने के बाद जमानती कार्यवाही शुरू की, जिसके बाद देर शाम आशीष मिश्र मोनू को तीन तीन लाख के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
जिला जेल में आशीष मिश्र की जमानत आदेश के संबंध में सोमवार को जमानतदार दाखिल किए गए थे, जिनकी सत्यापन रिपोर्ट मंगलवार को जिला जज अदालत में प्राप्त होने पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने जमानत प्राप्त आशीष मिश्र मोनू की रिहाई आदेश जिला कारागार खीरी को भेज दिया है, जिसके आधार पर आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 302 और 120बी जोड़ने का आर्डर दे दिया था। बता दें कि, 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की थी। इसके बाद से आशीष की जेल से रिहाई में समय लग रहा था।
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मीडिया रिपोर्ट की माने तो कोर्ट ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल मिस्टेक को लेकर पेंच फंस गया है। बता दें कि कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके बाद आशीष के वकीलों ने बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर आज हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि बेल आर्डर में छूटी धाराओं जोड़ा जाए।
राकेश टिकैत ने आशीष मिश्र की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी भाजपा पर साधा निशाना
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आशीष मिश्र की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। टिकैत ने विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा पर निशाना भी साधा है।
एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि हिंसा में चार किसान समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। लखीमपुर खीरी प्रकरण को पूरे देश ने देखा। इस जघन्य अपराध को करने के बाद भी आशीष मिश्र को तीन महीने के भीतर जमानत मिल गई। टिकैत ने कहा कि हर कोई इसे देख रहा है। वह आज जेल से बाहर निकलेगा और एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।