Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. पैन-आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च: जानिए अगर आप समय सीमा चूक गए तो क्या होगा

पैन-आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च: जानिए अगर आप समय सीमा चूक गए तो क्या होगा

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

अपने पैन नंबर को अपने आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च है। यदि आप दी गई समय सीमा तक दो महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आप पर कई तरह के दंड लगाए जा सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार टाला है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पैन को आधार से जोड़ना सरकार द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

पढ़ें :- एलन मस्क के 'ट्रंप कार्ड' से भारत में आज आधी रात बाद बदल जाएगी इंटरनेट-ब्रॉडबैंड की दुनिया, ISRO व SpaceX लांच करेंगे GSAT-N2

अगर आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?

यदि आप दी गई समय सीमा तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो आपको दस्तावेज़ की आवश्यकता वाले किसी भी आधिकारिक कार्य को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, बैंक से संबंधित लेनदेन या निवेश जहां आपके केवाईसी की आवश्यकता है। केवाईसी पूरा करने के लिए भी आपको अपना पैन कार्ड चाहिए। साथ ही, यदि आप इस कार्य को समय सीमा तक पूरा नहीं करते हैं, तो आप पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अमान्य पैन कार्ड का उपयोग करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा, यदि आपका पैन कार्ड बैंक खाते से नहीं जुड़ा है तो आपको दोगुना टीडीएस देना होगा। दूसरी ओर, यदि यह केवल 10 प्रतिशत है तो टीडीएस प्रभार्य है।

पैन को आधार से जोड़ने के लिए यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल पर दी गई नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें

– आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/

पढ़ें :- Reliance Infrastructure Limited : रिलायंस इन्फ्रा को सितंबर तिमाही में 4,082.53 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया

– उस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।

– यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें।

– एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

– पैन विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग का उल्लेख पहले से ही किया जाएगा।

– अपने आधार पर उल्लिखित पैन विवरण को स्क्रीन पर सत्यापित करें। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको उसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करवाना होगा।

पढ़ें :- Hello, मैं लश्कर-ए-तैयबा का CEO बोल रहा हूं, अब RBI के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को मिली धमकी, केस दर्ज

– यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें।

– एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है

Advertisement