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महाराष्ट्र : Union Minister Narayan Rane की बढ़ी मुश्किलें, रत्नागिरी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) बीजेपी के वरिष्ठ नेता व मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) को रत्नागिरी कोर्ट (Ratnagiri Court) ने मंगलवार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका की खारिज (Rejects Anticipatory Bail Plea) कर दी है। बता दें कि नारायण राणे (Narayan Rane)के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है।

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नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडेय (Nashik Police Commissioner Deepak Pandey) का कहना है कि उनकी टीम दो घंटे में चिपलून तक पहुंचेगी। उन्होंने एसपी रत्नागिरी को निर्देश दिया है कि नारायण राणे को कस्टडी में लिया जाए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ रोहित कदम नामक व्यक्ति ने चतुरशृंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुणे पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता (Amitabh Gupta, Pune police commissioner) ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच जारी है।

उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) की टिप्पणी को लेकर मुंबई में शिवसेना-भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प (clashes between Shiv Sena-BJP workers) पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस (BJP leader Devendra Fadnavis ) ने कहा कि यह राज्य प्रायोजित हिंसा है। उन्होंने कहा कि यह ‘पुलिस जीवी’ (police jivi) सरकार है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी में एक कहावत है – “सइयां भये कोतवाल तो डर काहे का”।

फडणवीस ने कहा कि हम नारायण राणे के बयान (उद्धव ठाकरे के खिलाफ) का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मैं, एक व्यक्ति और पार्टी के रूप में उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि शरजील उस्मानी ने भारत माता को गाली दी ,लेकिन उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई लेकिन आपने (राज्य सरकार) ने नारायण राणे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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