मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)की जमानत पर रोक लगाने से जुड़ी सीबीआई (CBI) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। अब वह बुधवार 28 दिसंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं।
पढ़ें :- बीजेपी के लोग जानते हैं ये लोग बुरी तरह से दिल्ली में हार रहे...अरविंद केजरीवाल का निशाना
बता दें कि सीबीआई (CBI) वसूली देशमुख पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने सचिन वाजे नाम के अधिकारी को तैनात किया था और उसके जरिए वसूली का रैकेट चलाते थे।
इस पूरे मामले का खुलासा वाजे के खिलाफ एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार की जांच के दौरान हुआ था। देशमुख के बाद उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray government) के एक और मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को भी जेल जाना पड़ा था। संजय राउत (Sanjay Raut) को ईडी (ED)ने जेल भेजा था। हालांकि, वह जेल से बाहर आ गए।