Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Manish Sisodia Arrest: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट जाने की सलाह

Manish Sisodia Arrest: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट जाने की सलाह

By शिव मौर्या 
Updated Date

Manish Sisodia Arrest: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) की गिरफ्तारी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो जजों की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की।

पढ़ें :- Pegasus Hacking Controversy : US कोर्ट ने NSO ग्रुप को सुनाई सजा, WhatsApp की बड़ी जीत

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए सिसोदिया को हाई कोर्ट (High Court) जाने के लिए कहा है। आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) फिलहाल सीबीआई (CBI) की हिरासत में हैं।

मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है। इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट भी तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके जमानत अर्जी दाखिल करने का भी विकल्प है।

Advertisement