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मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार,सजा का एलान कल

By संतोष सिंह 
Updated Date

गाजीपुर। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर गैंगस्टर के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्तार के वकील लियाकत अली (Mukhtar’s lawyer Liaqat Ali) ने बताया कि मामले में कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और दूसरे आरोपी सोनू यादव को दोषी करार दिया है और सजा कल सुनने के लिए तारीख तय की है। आज सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की वर्चुअल पेशी हुई।

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एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मामला चल रहा है। मुख्तार पर करंडा थाने (Karanda Police Station)  में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में गैंग चार्ट में कपिल सिंह हत्याकांड (Kapildev Singh Murder Case)  और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है। पिछले 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  दोष मुक्त हो चुका है।

हत्या मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में केस चल रहा

करण्डा थाना (Karanda Police Station) क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह हत्या मामले से जुड़ा गैंगेस्टर केस चल रहा है। इस हत्या मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में केस चल रहा है। मुख्तार को कपिलदेव सिंह हत्याकांड (Kapildev Singh Murder Case) में साजिश करने का आरोपी बनाया गया है। लगभग 14 साल पूर्व करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिल देव सिंह (Kapildev Singh) नाम के शख्स की हत्या हुई थी।

साल 2010 में मुख्तार पर दर्ज किया गया था गैंगेस्टर का मुकदमा

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आरोप है कि मुख्तार ने जेल में रहते हुए कपिल देव सिंह (Kapildev Singh) की हत्या करवाई थी। इस हत्या के बाद साल 2010 में मुख्तार पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके गैंग चार्ट में कपिलदेव हत्या कांड (Kapildev Singh Murder Case) और मुहम्मदाबाद में दर्ज हुए एक अन्य हत्या के प्रयास का मामला शामिल किया गया था।

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