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Kunal Kamra को मुंबई पुलिस ने किया तीसरा समन जारी, जाने पूरा मामला

By आराधना शर्मा 
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मुंबई: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Stand-up comedian Kunal Kamra) को मुंबई में खार पुलिस ने तीसरा समन जारी किया है, जिसमें उनसे शनिवार को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। यह समन पुलिस द्वारा कामरा को जांच के लिए बुलाने के दो पिछले प्रयासों के बाद आया है, लेकिन कॉमेडियन पहले के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। कामरा पर एक कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए जांच चल रही है, जिसे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष माना जा रहा है।

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खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के प्रदर्शन के बाद प्रसारित वीडियो में कॉमेडियन को ‘दिल तो पागल है’ के एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म गीत का संशोधित संस्करण इस्तेमाल करते हुए देखा गया। कुणाल कामरा ने अपने शो के दौरान कहा, “मेरी नज़र से तुम देखो तो, गद्दार नज़र वो आए। हाय,” जिसे शिंदे पर कटाक्ष माना जा रहा है।

माना जा रहा है कि ये टिप्पणियां 2022 के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संदर्भ में की गई थीं, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कामरा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। 23 मार्च को कामरा के वीडियो के रिलीज़ होने के बाद, उनकी टिप्पणियों से नाराज़ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खार के यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ की, जहाँ कामरा ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस घटना के कारण 12 शिंदे समर्थकों को गिरफ़्तार किया गया, जिन्हें बाद में ज़मानत दे दी गई। समन के जवाब में, कामरा ने पहले कहा था कि वह पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण मुंबई में उपलब्ध नहीं हैं और 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने की पेशकश की।


हालाँकि, पुलिस ने देरी से पेश होने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। कामरा के वकील वी. सुरेश ने कामरा की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी, उनका दावा था कि उन्हें महाराष्ट्र के कुछ कैबिनेट मंत्रियों से धमकियाँ मिली हैं। मुंबई का खार पुलिस स्टेशन मामले की जाँच कर रहा है, जिसमें अपमानजनक टिप्पणी के लिए कामरा के खिलाफ़ पहले से ही दो एफआईआर दर्ज हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज तीन और एफआईआर को मुंबई जांच में शामिल कर लिया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि कामरा फिलहाल खार पुलिस स्टेशन के संपर्क में नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है, लेकिन नवीनतम समन से संकेत मिलता है कि उनके पहले के इनकार के बावजूद जांच आगे बढ़ रही है।

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