New Toll Tax Rule: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने टोल टैक्स के नियमों (Toll Tax Rules) में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari ) ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत कई लोगों को टोल टैक्स (Toll Tax) नहीं चुकाना होगा।
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इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें देशभर में सड़कों की स्थिति जिस तरह से बदल रही है। उस तरह से टोल का किराया भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच केंद्र के तरफ जारी नए टोल नियम (Toll Rules) में कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिल गई है।
प्राइवेट वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार (Central Government) के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से टोल टैक्स चुकाने के नियम जारी करती हैं। अब मध्य प्रदेश के लोगों को लॉटरी लग गई है। वहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicles) के लिए ही टोल टैक्स (Toll Tax) चुकाना होगा।
जानें किस राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा?
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MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम एमएच रिजवी (DM MH Rizvi) ने बताया कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स (Toll Tax) वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर सरकार की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicles) से ही टोल टैक्स (Toll Tax) वसूला जाएगा।
अगले महीने तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया
इसके अलावा पिछले महीने हुई कैबिनेट की मीटिंग में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी टोल टैक्स (Toll Tax) में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया (Tender Process) शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इनको टोल टैक्स से मिली छूट
इसके अलावा केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से टोल टैक्स (Toll Tax) न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के शव लेकर जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का टोल टैक्स (Toll Tax) नहीं देना होता है।
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जानें टोल टैक्स में किनको मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने बताया कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यवसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा यात्री वाहनों को भी टोल टैक्स (Toll Tax) में छूट मिलेगी।