Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. New year New Rules: आज से बदल जाएंगे ये 6 नियम, जरूर जान लें वरना हो सकती है समस्या

New year New Rules: आज से बदल जाएंगे ये 6 नियम, जरूर जान लें वरना हो सकती है समस्या

By आराधना शर्मा 
Updated Date

नई दिल्ली: 1 जनवरी 2021 से आपकी जीवन से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में बदलाव हो रहा है। GST रिटर्न, चेक भुगतान, म्यूचुअल फंड निवेश के नियम, UPI पेमेंट समेत कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं नए साल में क्या क्या बदलने जा रहा है…

पढ़ें :- नूपुर शर्मा, टी राजा समेत कई नेताओं की हत्या की साजिश, आरोपी मौलवी सूरत से गिरफ्तार

GST रिटर्न के नियम बदल जाएंगे

छोटे कारोबारियों को सरल, त्रैमासिक GST रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।

चेक पेमेंट सिस्टम

आज से चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं।

UPI पेमेंट में होगा बदलाव

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्सट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया है। इससे UPI के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा।

म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम

SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निवेशकों को फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना होगा। अभी तक न्यूनतम 65 फीसदी हिस्सा ही इक्विटी में निवेश करना जरूरी था।

पढ़ें :- Terrorist Attack : वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले की खरगे ने की निंदा, राहुल ने जवान की शहादत पर जताया शोक

कुछ फोन में बंद हो जाएंगा WhatsAPP

नए साल में कुछ एंड्रायड और आईओएस फोन पर वॉट्सऐप काम नहीं करेगा। यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखने हुए कंपनी द्वारा ऐप में किए गए बदलावों की वजह से कई मोबाइल्स के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सपोर्ट नहीं करेगा।

बिजली उपभोक्ताओं को फायदा

नए साल में बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती हैं तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकेगा।

Advertisement