लखनऊ। लखनऊ की विशेष एएनआई कोर्ट ने कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसाला सुनाते हुए 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। छह साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया है।
पढ़ें :- Goa Nightclub Fire: नाइटक्लब के मालिक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जांच में पाई गईं कई कमियां
बता दें कि, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। चंदन की हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी। इस घटना में सलीम नाम के शख्स को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि 20 लोगों को नामजद किया गया था।
वहीं, चंदन की हत्या के बाद कासगंज का माहौल खराब हो गया था और हिंसा भड़क उठी थी। शहर में उपद्रव व आगजनी हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 49 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने छह साल बाद फैसला सुनाया है, जिसमें 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।