नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। याचिका में संजय सिंह ने कहा था कि यूपी में राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों के तहत दर्ज मुकदमें के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग की गई थी।
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वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई करने करेगी। संजय सिंह का आरोप है कि राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। एक अलग याचिका में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 जनवरी के फैसले को भी चुनौती दी है।
वहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने भी मंगलवार को संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया। अदालत ने संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है।
गौरतलब है कि, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में 12 अगस्त 2020 को एफआईआर दर्ज की गयी थी। ये एफआईआर कुछ विवादित बयानों को लेकर दर्ज हुआ था।
बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को समन जारी किया था। सांसद ने उक्त मामले में निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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