Hill Road Endorsement: अगर आप छुट्टियों के दौरान हिल स्टेशन या पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने की प्लानिंग बना रहे हैं और खासकर आप उत्तराखंड जाने की की तैयारी में हैं तो आपको एक जरूरी बात जान लेनी चाहिए। उत्तराखंड स्टेट कमीशन ऑफ़ कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल (Uttarakhand State Commission of Consumer Grievance Redressal) ने एक अहम नियम पारित किया है। जिसके बाद कार से घूमने जाते समय आपको ड्राइविंग लाइसेन्स के साथ एक और दस्तावेज़ होना जरूरी है।
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दरअसल, उत्तराखंड स्टेट कमीशन ऑफ़ कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल (Uttarakhand State Commission of Consumer Grievance Redressal) ने नए नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ‘हिल रोड एंडोर्समेंट’ के बगैर पहाड़ी सड़कों पर दुर्घटनाओं के मामलों में इंश्योरेंस कवर (Insurance cover) नहीं मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चालकों को चेतावनी देने के लिए इस नियम को लाया गया है। आयोग के मुताबिक, हादसे के वक्त इंश्योरेंस कवरेज सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस नियमों (Licensing rules) के अनुपालन की आवश्यकता होगी।
नियम लाने के पीछे कारण
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2022 में नैनताल से लौटते समय एक इंश्योर्ड टैक्सी (Insured Taxi) 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसके बाद टैक्सी मालिक ने बीमा के लिए दावा दायर किया था। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अनिवार्य ‘हिल रोड एंडोर्समेंट’ नहीं होने से उत्तराखंड राज्य आयोग ने बीमा दावे को खारिज कर दिया। अब इस नियम को आगामी पर्यटक सीजन से पूर्व लागू किया जा सकता है।
सूत्रों की माने तो क्षेत्रीय पुलिस पर्वतीय इलाकों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस को लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि यह नियम प्राइवेट वाहनों पर लागू नहीं होगा।