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ममता सरकार को बड़ा झटका,कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किए 5 लाख OBC सर्टिफिकेट

By संतोष सिंह 
Updated Date

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Wednesday started her two-day sit-in demonstration in Kolkata, India, on March 29, 2023, to protest the BJP-led Union Government's alleged discriminatory attitude against the state. Banerjee, accompanied by senior party leaders Firhad Hakim, Aroop Biswas, Subrata Bakshi and Sovandeb Chattopadhyay, reached the venue in front of Dr B R Ambedkar's statue on the Red Road around noon and started her protest against the Centre's alleged stoppage of funds to the state for MGNREGA and other schemes of the housing and road departments. (Photo by Debajyoti Chakraborty/NurPhoto via Getty Images)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee Government) को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार को बड़ा झटका दिया है। उनके कार्यकाल में जारी करीब पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द (OBC Certificate Cancelled)  कर दिया है। माना जा रहा है कि इस संख्या में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी है। बुधवार को जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की खंडपीठ ने कहा कि 2011 से किसी मानक नियम का पालन किए बिना ही राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट (OBC Certificate ) जारी किए जा रहे हैं।

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पीठ ने टिप्पणी की कि इस तरह ओबीसी प्रमाण पत्र (OBC Certificate) जारी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह माने बिना जारी किए गए हैं, इसलिए उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस कालखंड के दौरान जारी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वालों की नौकरी बरकरार रहेगी।

मई 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) यह दावा करती रही हैं कि उनकी सरकार ने लगभग सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में ला दिया है और मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी इस आरक्षण का लाभ उठा रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने बार-बार इसे दोहराया है लेकिन अब कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court)  ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने 2011 के बाद से जिस प्रक्रिया के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट (OBC Certificate) जारी किए हैं, वह अवैध था।

हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी (OBC)  की सूची पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (Backward Classes Commission Act, 1993) के अनुसार ही तैयार की जानी चाहिए। सूची में केवल उन्हीं जातियों को शामिल किया जा सकता है जो 2010 तक ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद सूची में जोड़ी गई जातियों को पहले विधानसभा में पारित कराया जाना चाहिए।

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