PAN Card Rules : भारत में पैन कार्ड किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। इस समय चाहे इनकम टैक्स फाइल करने, बैंक अकाउंट ओपन करवाने और इन्वेस्टमेंट के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। आमतौर पर पैन कार्ड 18 साल की आयु सीमा के बाद ही बनाए जाते हैं, लेकिन अब 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले भी इसे बनवा सकते हैं। हम आपको यहां 18 साल की उम्र से पहले पैन कार्ड बनवाने की पूरी प्रोसेस और नियम बताने जा रहे हैं।
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पैन कार्ड बनवाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
– NSDL की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर लॉग इन करें।
– अब एप्लीकेशन टाइप और कैटेगरी चुने और नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी फिल करें।
– माता-पिता की तस्वीर के साथ अन्य महत्वपूर्ण कागजात के साथ नाबालिग की उम्र का प्रमाण अपलोड करें।
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– इसके बाद, केवल माता-पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें।
– फॉर्म भरने के बाद 107 रुपए की फीस जमा करनी होगी।
– इसके बाद, आपको एक रसीद संख्या दी जाएगी जिससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकेंगे।
– साथ ही, आवेदन जमा करने के तुरंत बाद इससे जुड़ा एक ईमेल भी आपको मिलेगा।
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पैन कार्ड के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
– नाबालिग के माता-पिता का पता और पहचान प्रमाण।
– आवेदक का पता और पहचान प्रमाण।
– पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या मतदाता पहचान पत्र जमा किया जा सकता है।
– एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की कॉपी, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेज या मूल निवास प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
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18 साल से पहले पैन कार्ड की जरूरत कब पड़ सकती है?
– जब कोई बच्चा पैसा कमाता हो।
– यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी हो।
– यदि निवेश बच्चे के नाम पर किया गया हो, तो उसे पैन कार्ड की जरूरत होती है।