Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पंचायत चुनाव: आयोग ने तय की प्रत्याशियो के चुनाव में खर्च करने सीमा

पंचायत चुनाव: आयोग ने तय की प्रत्याशियो के चुनाव में खर्च करने सीमा

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

गाजियाबाद: पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। इन चुनावों में जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा केवल डेढ लाख तह होगी। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य मात्र दस हजार रुपये में चुनाव लड़ेगा। बीडीसी सदस्य व ग्राम प्रधान को चुनाव में 75 हजार रुपये तक खर्च करने की छूट होगी।

पढ़ें :- IND vs AUS: क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे शमी? अब BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

बढ़ती मंहगाई के कारण जहां हर चीज के दामों बढोत्तरी देखी जा रहीं है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने में होने वाले खर्चे में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। उम्मीदवारों को उसी खर्च में चुनाव लड़ना होगा जो की वर्ष 2015 में तय किया गया था। निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी गाइडलाइन कर दी गई है। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर उम्मीदवार का निर्वाचन पर खतरे में पड़सकता है। इसके लिए स्पष्ट निर्देश हैंकि उम्मीदवार को तय सीमा तक ही व्यय करना होगा। सरकारी आंकड़ों में तय खर्च के अनुसार ही बिल देने होंगे। बढ़ती मंहाई के बाद अब पुरानी सीमा पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती होगा। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए व्यय सीमा की गाइडलाइन आ चुकी है। आचार संहित लागू होने के बाद इन्हे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों से उम्मीद है कि वह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को पालन करेंगे।

हर खर्चे पर रहेगी टीम की नजर
निर्वाचन आयोग की ओर से हर पद के उम्मीदवार की लगातार जांच होती रहती है। इसके लिए चुनाव प्रचार के दौरान बनाई गई टीम लगातार उम्मीदवार के खर्चे पर नजर रखती है। किसी की शिकायत के बाद भी जांच की जाती है। यदि टीम को चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे सबूत मिलते हैं कि जिससे उम्मीदवार का प्रचार सिद्ध हो जाता है तो यह खर्च उसके व्यय में शामिल कर लिया जाता है। सीमा से अधिक व्यय होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

इन पदों के चुनाव लड़ने में इतना किया जा सकेगा व्यय
ग्राम पंचायत सदस्य-दस हजार रुपये

ग्राम प्रधान-75 हजार रुपये
क्षेत्र पंचायत सदस्य(बीडीसी)- 75 हजार रुपये

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त

.जिला पंचायत सदस्य-डेढ़ लाख रुपये
नामांकन फीस व जमानत राशि भी तय

ग्राम पंचायत सदस्य
नामांकन शुल्क-150 रुपये

जमानत राशि-500 रुपये
ग्राम प्रधान

नामांकन शुल्क-300 रुपये
जमानत राशि-2,000 रुपये

क्षेत्र पंचायत सदस्य
नामांकन शुल्क-300 रुपये

पढ़ें :- परभणी हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित घटना, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हम लाएंगे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव : नाना पटोले

जमानत राशि-2,000 रुपये
जिला पंचायत सदस्य

नामांकन शुल्क-500 रुपये
जमानत राशि-4,000 रुपये

Advertisement