पढ़ें :- इंडिया गठबंधन ने झारखंड के लिए जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को 2500 रुपए समेत दी ये 7 गारंटी
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session) बुलाया है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इस विशेष सत्र में कुछ बिल भी पारित करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कस ली है। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों (Lok Sabha MPs) को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसके तहत सभी सदस्यों को सदन में हाजिर रहने को कहा गया। इसके अलावा विशेष सत्र में कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएं? उस पर भी चर्चा चल रही है।
वहीं बुधवार शाम को सरकार ने इस सत्र का एजेंडा जारी किया। जिसमें बताया गया कि कुल चार बिल इस सत्र में पास करवाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 (Advocates (Amendment) Bill 2023) और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 (Press and Periodical Registration Bill 2023) को राज्यसभा में पारित किया गया था। इसको विशेष सत्र में लोकसभा में पास करवाया जाएगा।
इसके अलावा डाकघर विधेयक 2023 (Post Office Bill 2023) और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पास हो चुका है। इसको लोकसभा में पेश कर पारित करवाया जाएगा। वहीं मोदी सरकार (Modi Government) आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत काल मना रही। उस पर भी दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी।
जानें क्या होता है व्हिप?
पढ़ें :- भाजपा को चिढ़ है कि कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा कैसे कर रहा, इसलिए समय से पूर्व झारखण्ड में करवा दिया चुनाव: हेमंत सोरेन
विधायकों और सांसदों के लिए व्हिप जारी होता है। आसान भाषा में कहें तो ये सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का लिखित आदेश होता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है, जब किसी बिल पर वोटिंग होनी रहती है। व्हिप जारी होते ही सदस्यों का सदन में आना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई सदस्य इसका पालन नहीं करता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
बीजेपी का व्हिप जारी
वहीं कांग्रेस से पहले बीजेपी ने सांसदों के लिए एक लाइन का व्हिप जारी किया है। साथ ही सभी सदस्यों को 18-22 सितंबर तक उपस्थित रहने को कहा है।