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देश में 5 दिन बंद रहेगा पासपोर्ट सेवा का पोर्टल, पहले के अपॉइंटमेंट भी करने होंगे रीशेड्यूल

By आराधना शर्मा 
Updated Date

नई दिल्ली। अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अपलाई करने जा रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए 5 दिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह तक पूरे देश में पासपोर्ट विभाग (Passport Department) का पोर्टल बंद रहेगा।

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पहले से किए गए आवेदन के बाद अगर आपको 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच अपॉइंटमेंट मिला है तो इसे किसी अन्य तारीख के लिए रीशेड्यूल करना पड़ेगा। ऐसे में न केवल दिल्ली के बल्कि देशभर के आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में लोग नए आवेदन भी नहीं कर सकेंगे।

पासपोर्ट विभाग (Passport Department)  की ओर से जानकारी दी गई है कि तकनीकी कारणों की वजह से पांच दिन पोर्टल पर काम नहीं किया जा सकेगा। इससे न केवल पासपोर्ट सेवा केंद्र, बल्कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, आवेदकों का पुलिस सत्यापन और विदेश मंत्रालय में भी कामकाज प्रभावित होगा। पासपोर्ट विभाग ने काफी समय पहले पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलने आवेदकों को जानकारी भेजी है।

आवेदक प्रभावित होंगे पासपोर्ट विभाग (Passport Department)  का पोर्टल बंद रहने की वजह से दिल्ली समेत अन्य राज्यों के आवेदकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पासपोर्ट विभाग (Passport Department)  के अधिकारी ने बताया कि ऐसे आवेदक जिन्होंने इस अवधि में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखा था। वह अभी से किसी अन्य तारीख के लिए रीशेड्यूल कर सकेंगे। उन्हें नए सिरे से अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि, इस अवधि में लोग नए अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

भारत में कितने प्रकार के होते हैं पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं – ब्लू कवर पासपोर्ट, मरून कवर पासपोर्ट और ग्रे कवर पासपोर्ट।

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ब्लू कवर पासपोर्ट :  सामान्य पासपोर्ट (गहरे नीले रंग के कवर के साथ) – किसी भी भारतीय नागरिक को जारी किए जा सकते हैं।

मरून कवर पासपोर्ट : राजनयिक पासपोर्ट (मरून रंग के कवर के साथ) – भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत राजनयिक/ सरकारी पद प्राप्त सदस्यों को जारी किए जाते हैं।

ग्रे कवर पासपोर्ट : शासकीय पासपोर्ट (गहरे ग्रे रंग के कवर के साथ)- विदेश में प्रतिनियुक्त नामित सरकारी सेवकों या आधिकारिक असाइनमेंट पर सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को जारी किए जाते हैं।

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