गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल ने 2022 में 1 जनवरी से रेडीमेड कपड़ों पर इनवर्टेड ड्यूटी चार्ज तय करने का फैसला किया है। ड्यूटी में फिक्स रेडीमेड कपड़ो की कीमतें 1 जनवरी से बढ़ सकती हैं। रेडीमेड कपड़े खरीदने वाले ग्राहकों को अभी जितना भुगतान कर रहे हैं, उसका 7 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करना होगा।
गारमेंट व्यापारियों ने कपड़ों की बिक्री पर चिंता व्यक्त की और उल्लेख किया, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले साल रेडीमेड कपड़ों की कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि यह और बढ़ता है, तो कपड़ों की बिक्री प्रभावित होगी।
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जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में टेक्सटाइल से संबंधित उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार की घोषणा की गई और कहा गया कि नए शुल्क शुल्क अगले साल एक जनवरी से लागू होने की संभावना है।
क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) के अनुसार, भारत में बिकने वाले 85 प्रतिशत कपड़ों की कीमत 1000 रुपये से कम है, और शुल्क शुल्क में बदलाव से लागत अधिक हो जाएगी।
1,000 रुपये से कम कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है, जिसे आगे 12 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। रेडीमेड गारमेंट्स के जीएसटी में इस उछाल के पीछे की वजह कपड़े या धागे जैसे कच्चे माल का जीएसटी है जो फिलहाल 12 फीसदी की दर से तय है जो चिंता का विषय है।
भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, पिछले एक साल में कपड़ों की कीमत पहले ही 20 प्रतिशत बढ़ चुकी है। अब फिर से 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, निम्न और मध्यम आय वालों को अधिक भुगतान करना होगा कीमत, जो कपड़ों की मांग को प्रभावित करेगी।
फिलहाल सूती धागे और कपड़े पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन नए फैसले के तहत कपास से बने कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा और ये महंगे भी हो जाएंगे।
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सीएमएआई के पूर्व चेयरमैन ने कहा, अगर सरकार को इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है तो कच्चे माल पर लगने वाले ऊंचे जीएसटी को भी कम किया जा सकता है। कारोबारियों का काम पहले से ही धीमा चल रहा है और 1 जनवरी से इसकी लागत कपड़ों में सात फीसदी की कमी आने से कारोबार में और कमी आएगी।
सीएमएआई ने इस संबंध में कपड़ा और वित्त मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं। व्यापारी इस निर्णय के कारण बिना रसीद के खरीद में तेजी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं।