उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है और उसे मेरिट के लायक नहीं माना है।
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बताया जा रहा है कि साल 2007 के एक भाषण को लेकर सीएम योगी पर हेट स्पीच का मुकदमा के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि इस अर्जी में मेरिट नहीं है, जिसको SC ने खारिज कर दिया है।