Service Charge : रेस्टोरेंट-होटल्स में खाने के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब आपको होटल या रेस्तरां में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इसे लेकर अब निर्देश जारी कर दिया है। अब रेस्टोरेंट-होटल्स सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे। प्राधिकरण ने ग्राहकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1915 भी जारी किया है। CCPA के इस आदेश से कस्टमर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है।अब रेस्टोरेंट, बार और होटल्स, सर्विस चार्ज के रूप में मनमानी तरीके से रुपये नहीं वसूल पाएंगे।
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने कस्टमर्स के हक को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर्स राइट्स के उल्लंघन पर रोक लग सकेगी. इस फैसले को बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
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