Shivsena UBT leader Sanjay Raut : शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार (26 सितंबर) को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया।
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दरअसल, संजय राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। उनके आरोपों को मेधा सोमैया ने खारिज कर दिया और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।