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सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय और बेटे सुशांतो रॉय नहीं हैं भारतीय नागरिक, जानें किस देश की ली नागरिकता?

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सहारा समूह (Sahara Group) के संस्थापक सुब्रत रॉय (Subrata Roy) का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। सुब्रत रॉय (Subrata Roy)  का अंतिम संस्कार गुरुवार को भैंसाकुंड में किया जाएगा। सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके पोते कुशांग और हिमांग देंगे। उनके बेटों के आने की सूचना नहीं है।

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हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि सुब्रत रॉय (Subrata Roy)  की पत्नी स्वप्ना रॉय (Swapna Roy) और बेटे सुशांतो रॉय (Sushanto Roy) ने भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) छोड़ दी थी और मैसेडोनिया (Macedonia)   की नागरिकता ले ली थी। चूंकि रॉय परिवार के खिलाफ कई मामले लंबित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय कानून से बचने के लिए मैसेडोनिया की नागरिकता (Macedonian Citizenship)ले ली।

जानें मैसेडोनिया कैसे प्रदान करता है नागरिकता ?

मैसेडोनिया (Macedonia) दक्षिण पूर्वी यूरोप (South Eastern Europe) में स्थित एक देश है। मैसेडोनिया (Macedonia) पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। बाद में यह 1991 में स्वतंत्र हो गया और 1993 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। यह लोगों को निवेश के लिए नागरिकता प्रदान करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो भी नागरिक मैसेडोनिया (Macedonia)  की नागरिकता हासिल करना चाहता है, उसे बस 4 लाख यूरो के निवेश की घोषणा करनी होगी और 10 स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। ऐसा करने पर उसे आसानी से मैसेडोनियन (Macedonia) नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा मैसेडोनिया में रियल एस्टेट में 40 हजार यूरो से ज्यादा का निवेश करने वाले विदेशी को एक साल तक रहने का अधिकार मिलता है।

मैसेडोनिया (Macedonia)  अपने देश में बेरोजगारी दर कम करने के लिए ऐसा कर रहा है। मैसेडोनिया (Macedonia)  में बेरोजगार लोगों की संख्या काफी अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुब्रत रॉय सहारा के मैसेडोनिया से काफी अच्छे रिश्ते थे। वह कई बार मैसेडोनिया (Macedonia)  के राजकीय अतिथि भी रहे। उन्होंने वहां मदर टेरेसा की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा था और वहां एक कैसीनो बनाने का भी प्रस्ताव रखा था।

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सुब्रत रॉय की नवंबर 2010 में शुरू हुईं मुसीबतें

जब शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सहारा समूह (Sahara Group)  की दो संस्थाओं को इक्विटी बाजारों से धन नहीं जुटाने या जनता को कोई सुरक्षा जारी नहीं करने के लिए कहा, जबकि रॉय को धन जुटाने के लिए जनता से संपर्क करने से रोक दिया। रॉय को 2014 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वह अपनी दो कंपनियों द्वारा निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस न करने से संबंधित अवमानना मामले में अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे थे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन उनके विभिन्न व्यवसायों के लिए परेशानियां जारी रहीं।

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