नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा (Director Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के लिए SC ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है।
पढ़ें :- SC में बुधवार-गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं, बल्कि इनकी जगह ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले होंगे लिस्ट
सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन को माना था गलत
बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। SC ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया था, केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पर बनाए रखना चाहती थी। इसके बाद सरकार ने तकनीकी और प्रक्रियागत पेचीदगियों में लगने वाले समय के मद्देनजर कार्यकाल अगले कुछ समय तक बढ़ाने की गुहार लगाई थी, ताकि adhock या तय प्रक्रिया के मुताबिक स्थाई नियुक्ति की जा सके।