नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बनाई जा सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench) ने 6/1 से ये फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) सहित 6 जजों ने इस पर समर्थन दिखाया, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत रहीं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले ने 2004 में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि एसी/एसटी (SC/ST) जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती।