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सुप्रीम कोर्ट से BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने को मिली हरी झंडी

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)  में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली (President Sourav Ganguly) और सचिव जय शाह( Secretary Jay Shah) को उनके कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देगा। गांगुली और शाह दोनों का पहला कार्यकाल इस महीने की शुरुआत में बीसीसीआई (BCCI)  के संविधान में ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ (Cooling off period) क्लॉज के कारण खत्म हो गया था।

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अब BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली (President Sourav Ganguly)  और सचिव जय शाह ( Secretary Jay Shah) का कार्यकाल बढ़ाने को SC ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद अब BCCI में लगातार दो बार यानी 6 साल तक पद पर बने रहने पर तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड (Cooling off period) होगा। अब पदाधिकारियों के पास BCCI और किसी राज्य एसोसिएशन में एक बार में अधिकतम 12 साल का कार्यकाल हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में BCCI  के अध्यक्ष सौरभ गांगुली (President Sourav Ganguly)   और सचिव जय शाह ( Secretary Jay Shah)  के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसले के बाद अब  अब BCCI में लगातार दो बार यानी 6 साल तक पद पर बने रहने पर तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड(Cooling off period)  होगा। अब पदाधिकारियों के पास BCCI और किसी राज्य एसोसिएशन में एक बार में अधिकतम 12 साल का कार्यकाल हो सकता है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच (Bench of Justice DY Chandrachud) में सुनवाई हुई। बीसीसीआई (BCCI) ने अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड (Cooling off period)   के प्रावधान को खत्म किया जाए। अदालतों के पहले के आदेशों के अनुसार, संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे। ये स्वायत्त निकाय हैं और एजीएम में निर्धारित कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं ।

बीसीसीआई के संविधान में ये किए गए हैं बदलाव

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– बीसीसीआई और राज्य संघ का अलग-अलग संविधान है, लेकिन इंटरेस्ट एक है यानी क्रिकेट।

मेहता-: तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि (Cooling off period)  तभी शुरू होनी चाहिए जब बीसीसीआई के अध्यक्ष BCCIPresident  और सचिव दो कार्यकाल (3 + 3 वर्ष) पूरे करें।

राज्य एसोसिएशनों  में कार्यकाल की गणना नहीं की जानी चाहिए।

– केवल BCCI में कार्यकाल की गणना की जानी चाहिए।

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