नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। परमबीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इन सबके बीच कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही गंभीर हैं।
पढ़ें :- Pune Accident: नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को रौंदा: 2 बच्चों समेत 3 की मौत, आरोपी गिरफ्तार
बता दें कि, परमबीर सिंह याचिका में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि मामले में अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया?
पीठ ने यह भी पूछा है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद जल्द ही परमबीर सिंह की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।