नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को सोमवार को एक और बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उसके पास केजरीवाल से सीएम पद से हटने के लिए पूछने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हुई थी याचिका
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार (Former AAP MLA Sandeep Kumar) को फटकार लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि न्यायिक व्यवस्था का मजाक ना उड़ाएं।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा था, ‘आप याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। कोर्ट के अंदर राजनीतिक भाषण न दें, भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में जाएं। कोर्ट ने कहा था कि आपके याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति होंगे, लेकिन अदालत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं चलता।