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Rajiv Gandhi Murder Case में उम्रकैद की सजा काट रहे छह दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा

By प्रिया सिंह 
Updated Date

Rajiv Gandhi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है।

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बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी।

बताया जा रहा है कि जेल में इनका आचरण अच्छा पाया गया है। जिसके कारण इनको रिहा किया गया है। इस आदेश के बाद एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया जाएगा। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी।

अदालत ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जिनके समक्ष दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी।

 

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