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Supreme Court : देश में बगैर कोर्ट के इजाजत 1 अक्तूबर तक बुलडोजर एक्शन पर ‘सुप्रीम रोक’ , राज्यों को दिया निर्देश

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए देशभर में बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

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हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

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