नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (corona virus) के थमते संक्रमण (infection) को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों के कई राज्यों ने 1 सितंबर यानी बुधवार से फिर स्कूल खेलने का फैसला लिया है। तेलंगाना में भी सरकार ने स्कूल-कॉलेज और शैक्षिणिक संस्थान खोलने का फैसला किया था। तेलंगाना सरकार के फैसले पर तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने के. चंद्रशेखर राव की सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट के नये निर्णय के बाद अब 1 सितंबर से तेलंगाना में स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे।
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तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंदर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया।
बता दें कि एक अभिभावक बाला कृष्ण मंडपाती ने स्कूल खोलने के फैसले को लेकर पीआईएल दायर किया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में स्कूल फिर से खोलने के अपने आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि कोरोना के कम केसेज को देखते हुए राजस्थान, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम ने 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का फैसला लिया है। तेलंगाना ने भी 1 सितंबर से स्कूल और शैक्षिणिक संस्थान खोलने का फैसला लिया था। लेकिन अब उसपर स्टे लग गया है।