रामपुर। यूपी (UP) के रामपुर जिले (Rampur District) की एक अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले (Violation of Code of Conduct Case) में गुरुवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा (Former MP Jayaprada) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। केमरी थाने में 2019 में पूर्व सांसद जयाप्रदा (Former MP Jayaprada) के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला (Violation of Code of Conduct Case) दर्ज हुआ था।
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यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा (Former MP Jayaprada) कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पूर्व सांसद जयाप्रदा (Former MP Jayaprada) के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के दौरान स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए थे। ये दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद पूर्व सांसद के बयान दर्ज होने थे, जबकि दूसरे मामले में गवाही चल रही थी लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं।
इसके चलते कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए। साथ ही जमानतियों की पत्रावलियों को खोल दिया गया था। सात फरवरी को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्व सांसद को फरार घोषित कर दिया था। साथ ही पुलिस को आदेश दिए थे कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही सीओ के नेतृत्व में टीम गठित करने को कहा था। आचार संहिता के एक केस में गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व सांसद को बरी कर दिया है।