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UP News : मुख्तार अंसारी की बहू निखत जेल से रिहा, बिना कोर्ट की इजाजत के पति अब्बास से जेल में मिलने नहीं जाएंगी

By संतोष सिंह 
Updated Date

चित्रकूट। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट (Anti Corruption Court)  के प्रभारी विशेष न्यायाधीश गौरव कुमार (In-charge Special Judge Gaurav Kumar) ने 1.50 लाख रुपये की दो जमानतें दाखिल होने के बाद निखत अंसारी (Nikhat Ansari) को देर रात चित्रकूट जेल (Chitrakoot Jail) से रिहा कर दिया। बाहर आते ही निखत ने अपने एक साल के बच्चे को गोद में उठाया और भाई-भाभी के साथ प्रयागराज रवाना हो गईं।

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निखत पर नियमों की अनदेखी और अधिकारियों की मिलीभगत कर चित्रकूट जेल (Chitrakoot Jail) में पति व विधायक अब्बास अंसारी (MLA Abbas Ansari) से हर दिन मिलने और उसे जेल से भगाने के लिए अधिकारियों व गवाहों की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरोपी निखत की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

इसके बाद निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह आरोपी को रिहा करने से पहले शर्त जरूर लगाए कि आरोपी बिना कोर्ट की इजाजत के पति अब्बास से जेल में मिलने नहीं जाएंगी। बता दें कि जेल के वीआईपी कमरे में अब्बास और निखत की मुलाकता होती थी। मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के विरद्ध भी कार्रवाई हुई थी।

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