UP Transfer Policy : योगी सरकार (Yogi Government) ने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई स्थानांन्तरण नीति (New Transfer Policy) जारी कर दिया गया है। अब स्थानांतरण मेरिट (Transfer Merit) के आधार पर किया जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर उन्हें ट्रांसफर के लिए वरीयता दी जाएगी। यह जानकारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Government of Uttar Pradesh Durga Shankar Mishra) द्वारा जारी पत्र में दी गई है।
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जानें कैसे होगा अंकों का निर्धारण?
दिव्यांग होने के स्थिति में-20 अंक मिलेंगे ।
पति पत्नी के राजकीय सेवा में होने पर साथ तैनाती के लिये भी 20 अंक मिलेंगे।
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गम्भीर रूप से स्वंय के बीमार अथवा बच्चों के दिव्यांग होने की स्थिति में 15 दिया जाएगा।
सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष से की अवधि होने की स्थिति में 15 अंक मिलेंगे।
पिछले 3 वर्ष की प्रविष्टियों में प्राप्त अंक का औसत अंक 10 होगा।
लघु दण्ड होने की स्थिति में नकारात्मक -5 अंक मिलेंगे।
पिछले वर्ष में वृहद दण्ड होने की स्थिति में नकारात्मक -10 अंक मिलेंगे।
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विभाग की विशेष कार्य प्रकृति के अनुसार 25 अंक दिए जाएंगे। यह वैकल्पिक होगा।