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Varanasi Serial Blasts Case : आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा का ऐलान

By संतोष सिंह 
Updated Date

गाजियाबाद। गाजियाबाद सेशन कोर्ट (Ghaziabad Sessions Court) ने 2006 में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blasts) का मास्टर माइंड आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Baliullah) को फांसी की सजा (Death Sentence) का ऐलान किया है। आतंकी बलीउल्लाह (Terrorist Baliullah) प्रयागराज जिले (Prayagraj District) का रहने वाला है।

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वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह (Terrorist Baliullah) को फांसी की सजा मामले में इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र  (Ghaziabad District and Sessions) न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ( Judge Jitendra Kumar Sinha) की अदालत में सुनवाई हुई थी।

कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट (Serial Blasts) के आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ( Judge Jitendra Kumar Sinha)  ने यह फैसला सुनाया था। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर (Sankatmochan Temple of Varanasi) और कैंट स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट (Serial Blasts at Cantt Station)  हुआ था। इस केस में 16 साल बाद फैसला आया है।

बता दें कि इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख नियत की गई थी।

7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे। धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई थी। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। इस ब्लास्ट में कई लोग मारे गए थे, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था।

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