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प्रशांत किशोर ने बेल लेने से किया इनकार, कहा- वो नहीं भरेंगे बॉन्ड, ऐसे में उन्हें जाना पड़ सकता है जेल

By santosh singh 
Updated Date

पटना : जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर (Jan Suraaj Party Chief Prashant Kishor) के अधिवक्ता शिवानंद गिरी (Advocate Shivanand Giri) ने बताया कि पुलिस ने रात में प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को गिरफ़्तार किया। उन्होंने कहा कि हमने उनकी ज़मानत याचिका तैयार की थी। कोर्ट ने ज़मानत तो दे दी है लेकिन शर्त है कि उन्हें 25 हज़ार का बॉन्ड भरना होगा। इसके साथ ही लिखकर देना होगा कि वो दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे।

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अधिवक्ता शिवानंद गिरी (Advocate Shivanand Giri)  ने कहा कि ऐसा लिखने का मतलब होगा कि उन्होंने अपराध किया है लेकिन विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि हमने कहा कि ये आदेश हमें स्वीकार्य नहीं है। हमने कोर्ट से शर्त हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मना कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor)  ने कहा कि वो बॉन्ड नहीं भरेंगे। ऐसे में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

बीपीएससी (BPSC) छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं । प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने कहा कि अगर युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो उन्हें जेल जाना मंजूर है। ऐसा में अब प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का आमरण अनशन जेल में जारी रहेगा।

प्रशांत किशोर को पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह का कड़ा संदेश

पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह (Patna DM Chandrashekhar Singh) ने प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के प्रदर्शन स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि पटना हाई कोर्ट के आदेश अनुसार यहां पर धरना प्रदर्शन करना माना था। इसकी जानकारी प्रशांत किशोर को कई बार दी गई थी। बात नहीं मानने पर फिर प्रशांत किशोर (Prashant Kishor)  पर गांधी मैदान में किया गया है। आज सुबह-सुबह प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की गई है। 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 15 गाड़ियों को पकड़ा गया है। 43 लोगों में से 30 लोग की पहचान हुई है पांच लोग पटना से हैं विभिन्न जिलों से है चार लोग राज्य से बाहर के भी हैं। छात्र की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है मगर कुछ लोगों ने कहा है कि हम छात्र हैं जांच चल रही है। तीन गाड़ी गांधी मैदान से सीज कई गई है 12 गाड़ी जो प्रशासन का पीछा कर रही थी उनको सूचित किया गया है। लोगों से पटना जिलाधिकारी ने अपील की धरना स्थल पर ही धारण करें यहां पर नहीं। दोबारा अगर यहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट  (Supreme Court) में यह मामला चल गया है जिनको समस्या है वहीं पर अपनी बात रखें।

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