Aadhaar card is not a Birth Certificate: यूपी में अब आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग के निर्देश में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड (Aadhaar card) के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र (Aadhaar card) नहीं माना जा सकता। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है।
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यूपी के नियोजन विभाग के निर्देश के बाद जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने वाले लोगों को आधार कार्ड की जगह, अस्पताल में बच्चे के जन्म के समय मिलने वाले डिस्चार्ज कार्ड या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा, जिन लोगों का जन्म, अस्पताल की जगह घर में हुआ है वह लोकल अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी गैरकानूनी कामों के लिए फेक जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए ऐसा ही फैसला किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राज्य में देरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड, दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगा। आदेश में यह भी चेतावनी दी गयी है कि अगस्त 2023 अधिनियम में संशोधन के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए जाएंगे।