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सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को नहीं मिली राहत, विधानसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दी थी याचिका

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aazam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (abdullah azam) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम (abdullah azam) की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने यूपी की स्वार सीट से विधायकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका निरस्त करने से उनका निर्वाचन निरस्त ही रहेगा।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 25 साल से कम उम्र का मानते हुए चुनाव लड़ने से अयोग्य माना था और उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी थी। हालांकि, इस फैसले का कोई व्यवहारिक असर नहीं होगा क्योंकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अब्दुल्लाह आज़म खान इसी सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं।

BSP प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में दायर किया था केस
बता दें कि, 2017 में हुए चुनाव में अब्दुल्ला आजम सपा के टिकट पर रामुपर जिले की स्वार सीट से विधायक बने थे। बसपा प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान को मात दी थी। इस चुनाव के बाद के नवाब अली खान ने अब्दुल्ला आजम के शैक्षणिक दस्तावेज और जन्म प्रमाण पत्र में अलग-अलग जन्मतिथि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनका चुनाव रद्द करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके आरोप सही पाए थे और अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश को अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

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